GST में शामिल केंद्र सरकार के कर

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GST लागू होने पर केंद्र के जिन अप्रत्यक्ष करो को हटाया गया हे वो इस प्रकार हे :-

केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर :-

1. केन्द्रीय वैल्यू एडेड टैक्स (Central Value added  Tax) यहाँ केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर(tax) हे | इसलिए इसे सेंट्रल सेल्स टैक्स भी कहते हे जिसे हम CST के नाम से भी जानते हे | यह राज्यीय वेट से Adjust नहीं होता हे मतलब इसका रिफंड नहीं मिलता हे, कुछ विशेष प्रावधानों में ही इसका रिफंड मिलता हे | यह कर राज्य के बाहर क्रय विक्रय करने पर लगाया जाता हे |

2. सर्विस टैक्स (Service Tax) :- यहाँ सभी प्रकार की सेवाओ पर लगने वाला कर हे जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता हे | इसकी आय पर भी केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार होता हे | चाहे सेवाए राज्य से दी जाये |

3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duties) यह भी केंद्र का कर जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता हे | यह सभी प्रकार की वस्तुओ के उत्पादन पर लगाया जाता हे | चाहे उनका विक्रय होना न हो यह उत्पादन के साथ ही अनिवार्य रूप से लागु हो जाता हे | यहाँ निर्माता और पहले और दुसरे स्तर के डीलर पर ही लागु होता हे | जिसे M1 L1 L2 की संज्ञा दी गई हे |

4. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ( Additional Excise Duties ) यहाँ कर विशेष वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता हे जो अतिआवश्यक नहीं और विलासिता की वस्तुओ पर लगाया जाता हे जेसे महगी कार और सिगरेट आदि

5. सीमा शुल्क (Customs Duties) यह कर देश के बाहर वस्तुओ और सेवाओ के आयात निर्यात पर लगाया जाता हे |

6. अतिरिक्त सीमा शुल्क ( Additional Customs Duties ) यह कर देश के बाहर वस्तु एवं सेवाओ का आयत निर्यात करने पर लगाया जाता हे यह वस्तुओ और सेवाओ के मूल्य को नियंत्रित रखने के लिए लगाया जाता हे।

7. विशेष सीमा शुल्क ( Special Custom Duties ) यह कर भी देश के बाहर आयात निर्यात करने पर लगाया जाता हे पर यह कर भारतीय वस्तुओ और सेवाओ को बढावा देने के लिए लगाया जाता हे |

8. केन्द्रीय सरचार्ज और सेस (Central Surcharge or cess) यह कर केंद्र सरकार अपने वितीय घाटे और विशेष कार्य के लिए और समाज में आमिर गरीब के अंतर को नियंत्रित रखने के लिए लगाती हे | तथा विलासिता की वस्तुओ पर लगाया जाता हे ताकि स्वदेशी वस्तु और भारतीय उद्धायोगो को प्रोत्साहन मिले | और सरकार के राजस्व में भी बढोतरी हो

ये सभी कर पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा सीधे तोर पर लगाये जाते हे | तथा समय समय पर इनमे बदलाव भी किया जाता हे | मतलब पूर्ण रूप से केंद्र सरकार दवारा नियंत्रित होते हे, इसकी आय पर भी केंद्र।

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सरकार का पूर्ण अधिकार होता हे किन्तु GST लागु होने पर इन सभी करो को स्थाई तोर पर समाप्त कर दिया गया हे | ये केवल केंद्र के करो का विवरण हे जो GST लागु होने पर हटाये गए हे।